भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 13-गौतम बुद्ध नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, स्वतंत्र, पूर्ण पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के उद्देश्य से आज जिला निर्वाचन अधिकारी/अध्यक्ष एम.सी.एम.सी. कमेटी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में एम.सी.एम.सी. कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें एम.सी.एम.सी. कमेटी के नोडल अधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में कहा कि जनपद में निर्वाचन को निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न करने के लिए एम.सी.एम.सी. कमेटी का बहुत ही अहम रोल होता है, इसलिए एम.सी.एम.सी. कमेटी के सभी सदस्यगण इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया एवं अन्य सोशल साइटों पर प्रसारित होने वाली प्रचार सामग्री पर अपनी विशेष निगरानी रखें। साथ ही कहा कि प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाली खबरों की भी निरंतर मॉनिटरिंग की जाए, ताकि जनपद में पेड या फेंक न्यूज़ का प्रकाशन न हो सके, यदि कोई भी पेड या फेक न्यूज़ संज्ञान में आती है तो, तत्काल एम.सी.एम.सी. कमेटी उसकी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करें, ताकि संबंधित प्रत्याशी से उसकी आख्या प्राप्त कर आयोग को प्रेषित की जा सके। उन्होंने एम.सी.एम.सी. कमेटी के नोडल अधिकारी को यह भी निर्देश दिए कि उनके द्वारा प्रतिदिन समाचार पत्रों में छपने वाले विज्ञापनों की व्यय रिपोर्ट व्यय लेखा टीम एवं आर.ओ. को प्रेषित करेंगे, ताकि समाचार पत्रों में छपने वाले विज्ञापन पर होने वाला व्यय प्रत्याशी के व्यय में जोड़ा जा सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त मीडिया संस्थानों से अपील करते हुए कहा कि सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रत्याशियों के विज्ञापनों को प्रकाशित व प्रसारित करने से पूर्व संबंधित प्रत्याशी से विज्ञापन के संबंध में आर.ओ. अवश्य प्राप्त करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई भी प्रत्याशी राजनीतिक विज्ञापनों को टीवी/केबिल चैनल, रेडियो चैनल, सिनेमा हॉल, ऑडियो-विजुअल डिस्प्ले, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तथा अन्य सोशल साइटों पर विज्ञापन प्रसारित करने से पूर्व एम.सी.एम.सी. कमेटी से मंजूरी अवश्य प्राप्त कर ले। उन्होंने कहा कि ऐसे विज्ञापन को प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो धर्म, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी समुदाय को आहत करता हो।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के प्रचार में प्रयोग की जाने वाली प्रचार सामग्री पर प्रिंटिंग प्रेस व पब्लिशर की पूरी जानकारी होनी जरूरी है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चुनाव के दौरान प्रिंटिंग से संबंधित सभी प्रकार के नियमों का लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क में उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार कोई भी प्रिंटिंग प्रेस संचालक बिना शपथ पत्र के चुनाव के संबंध प्रचार सामग्री नहीं छाप सकता, इसके लिए उसे संबंधित उम्मीदवार से एक शपथ पत्र लेना है, जिस पर प्रचार सामग्री छपवाने वाले के हस्ताक्षर होंगे साथ ही दो गवाहों के हस्ताक्षर भी शपथ पत्र पर होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक चुनाव आयोग की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करें, धारा 127क के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशक के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित के विरुद्ध नियम अनुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।