ग्रेटर नोएडा। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी गौतमबुद्धनगर मनीष कुमार वर्मा के नेतृत्व में जनपद के मतदाताओं को व्यापक स्तर पर किया जा रहा है जागरूक*
*मतदाता सूची में होगा नाम तभी कर सकेंगे मतदान ’’ संदेश के द्वारा स्वीप टीम द्वारा जनपद में मतदाताओं को व्यापक स्तर पर किया जा रहा है जागरूक।
वोटर लिस्ट में नाम होने पर वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान पत्रों में से किसी एक का प्रयोग कर करें मतदान। भारत निर्वाचन आयोग एवं जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में स्वीप कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी जनार्दन सिंह व सहायक प्रभारी अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र बहादुर सिंह एवं उनकी टीम द्वारा जनपद में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हुए मतदाताओं को व्यापक स्तर पर जागरूक किया जा रहा है ताकि सभी मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में बढ़-चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुये योग्य प्रत्याशी का चयन करें। इसी ऋंखला में आज जिला स्वीप टीम द्वारा गौर अतुल्यम, ओमिक्रोन वन, आदर्श विहार सेक्टर चाई-4 ग्रेटर नोएडा सोसाइटी, महादेव अपार्टमेंट नोएडा सेक्टर-73, विधान सभा दादरी, कुमारी मायावती स्नातकोत्तर कॉलेज में वृहद स्तर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें मतदाता जागरूकता रैली, मतदाता शपथ, मतदाता जागरूकता स्टीकर आदि कार्यक्रम के द्वारा जनसामान्य को 26 अप्रैल 2024 मतदान दिवस पर वोट डालने की अपील की गयी।
जिला स्वीप कोर्डिनेटर द्वारा मतदाताओं को जागरूक करते हुये बताया गया कि वोटर लिस्ट में नाम होने पर ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यदि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो मतदाता मतदान के दिन वोट नहीं डाल सकेंगे। मतदाता सूची फाइनल हो चुकी है। मतदाता सूची से अब न ही कोई नाम काटा जाएगा और न ही कोई नाम जोड़ा जाएगा।
उन्होंने बताया कि यदि मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में है, परंतु उनके पास पहचान पत्र नहीं है, तो ऐसे मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी डिजिटल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं या ऐसे मतदाता पहचान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लि.मि. कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदो, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यू.डी.आई.डी.) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।