ग्रेटर नोएडा । गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में शादी समारोह और अन्य अवसरों पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशानुसार और डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी के पर्यवेक्षण में, सेंट्रल नोएडा जोन के सभी थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक/स्वामियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
नोटिस में शामिल हैं ये महत्वपूर्ण बिंदु:
* शस्त्र: कार्यक्रम के दौरान शस्त्र ले जाने और प्रदर्शन करने पर पूर्णतया रोक रहेगी। हर्ष फायरिंग की घटना होने पर शस्त्र धारक के साथ-साथ प्रतिष्ठान स्वामी/संचालक की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
* अग्नि सुरक्षा: प्रतिष्ठानों के फायर सिस्टम चालू अवस्था में होने चाहिए और फायर अलार्म का स्विच ऑफ नहीं किया जाना चाहिए। विद्युत सुरक्षा को भी ध्यान में रखना होगा।
* पार्किंग: आयोजन स्थल के पास पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए। वाहन सड़क पर या बिना पार्किंग एरिया में पार्क नहीं कराए जाने चाहिए ताकि मार्ग अवरुद्ध न हो।
* शराब: बिना अनुमति/लाइसेंस के शराब का सेवन नहीं कराया जाना चाहिए। अतिथियों से अनुरोध किया जाए कि शराब का सेवन कर कोई भी वाहन न चलाएं।
* सुरक्षा व्यवस्था: सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्डिंग क्षमता के साथ लगाए जाने चाहिए।
* ध्वनि: डीजे/लाउडस्पीकर उपयोग के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
* पुलिस सहायता: पुलिस सहायता की आवश्यकता होने पर संबंधित थाने या डॉयल-112 पर सूचना दी जाए।
यह नोटिस सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक/स्वामियों को अनियमित्ता पाए जाने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करता है। यह नई गाइडलाइन्स गौतमबुद्धनगर में सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नरेट का एक महत्वपूर्ण कदम है।