प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को राहत देते हुए अग्रिम जमानत अर्जी सशर्त स्वीकार कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने उमर अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी, एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय और सरकारी वकील को सुनकर दिया है.
बता दें कि मुख्तार अंसारी इस समय बदायूं जेल में बंद है. मुख्तार अंसारी को इस साल अलग-अलग अदालतों ने 4 मामलो में सजा सुनाई है. जबकि मुख्तार का दूसरा बेटा अब्बास अंसारी भी जेल में बंद है.