ग्रेटर नोएडा। वादी द्वारा थाना साइबर क्राइम पर स्वयं के साथ शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 48 लाख 50 हजार रुपयों की ठगी होने के सम्बन्ध में धारा 420 भादवि व 66 आई0टी0 एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था विवेचना के दौरान तकनीकी व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर धारा 467/468/471/120बी भादवि और 66डी आई0टी0 एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था।
बुद्धवार को थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व तकनीकी साक्ष्यों की सहायता से मु0अ0सं0 0020/2024 धारा 420/467/468/471/120बी0 भादवि व 66/66 डी आई0टी0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 1-ऋषभ मिश्रा पुत्र राकेश मिश्रा (फर्जी फार्म का खाता खोलने वाला एक्सिस बैंक का कर्मचारी) 2-धीरज पोरवाल पुत्र रामकृष्ण पोरवाल (फर्जी फर्म धारक) को निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास आगापुर, सेक्टर-41, नोएडा से गिरफ्तार है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है एवं विभिन्न बैंक खातों में 03 लाख 25 हजार रूपये फ्रीज कराये गये है। उक्त अपराध मे अभियुक्तों द्वारा फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफोर्म के माध्यम से धोखाधडी कर फर्जी फर्माे के नाम से खोले गये खातो में धोखाधडी सम्बन्धित धनराशि ट्रांसफर की गयी थी। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अपराध में सम्मिलित आर.के ट्रेडर्स व अन्य फर्माे के खातो को खोलने के लिये अपने आप को व्यापारी बताकर न्यू अशोक नगर दिल्ली में पोरवाल ट्रेडर्स के नाम पर रेन्ट एग्रीमेन्ट तैयार कर दुकान किराये पर ली गयी थी तथा उस दुकान के पते पर विभिन्न फर्माे के बेनर व मोहर तैयार कराकर विभिन्न बैंको में फर्जी फर्माे के नाम पर खाता खोले गये, जिसमे धोखाधडी से सम्बन्धित करोड़ों रूपये की धनराशि ट्रासफर की गयी थी।