दिल्ली में हवा जहरीली हो गई है। एक्यूआई 450 के ऊपर दर्ज किया गया है। बढ़ते पलूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 14 कामों पर रोक लगा दी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ‘जो प्रतिबंध पहले से चल रहे हैं उन्हें लागू रखते हुए नए बैन लगाए जा रहे हैं। इन सभी नियमों को जमीन पर लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। हमें शिकायत मिल रही थी कि निर्देश तो जारी किए जा रहे हैं लेकिन वो जमीन पर लागू नहीं हो रहे हैं।’
क्या-क्या हो गया बैन
• बोरिंग-ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी के काम पर रोक
• निर्माण और बिल्डिंग संचालन सहित सभी निर्माण कार्यों पर रोक
• विध्वंस से जुड़े कार्यों पर रोक
• परियोजना स्थल के भीतर या बाहर कहीं भी निर्माण संबंधी सामग्री की लोडिंग या अनलोडिंग पर रोक
• कच्चे माल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर रोक
• कच्ची सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक
• पैचिंग प्लांट के संचालन पर रोक
• ओपन ट्रेच प्रणाली द्वारा सीवर लाइन, वॉटर लाइन, ड्रेनेज कार्य एवं विद्युत केबल बिछाने पर रोक
• टाइल्स, पत्थरों और अन्य फर्श सामग्रियों को काटने और ठीक करने पर रोक
• पाइलिंग कार्यों पर रोक
• वाटर प्रूफिंग कार्यों पर रोक
• पेंटिंग और पॉलिशिंग कार्यों पर रोक
• सड़क निर्माण, मरम्मत कार्य जिसमें फुटपाथ और रास्ते आते हैं उन्हें पक्का करने पर रोक
दिल्ली में 14 कामों पर रोक लगाते हुए गोपाल राय ने कहा, ‘ये 14 काम जिन पर रोक लगाई गई है… मान लीजिए किसी ने आधी सड़क बनाई है और उसे रोका जा रहा है तो वहां पर धूल को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी उसी एजेंसी की रहेगी जो वो सड़क बना रही है। काम पर रोक लगाने से एजेंसी का काम नहीं खत्म हो जाएगा।’
इन कामों पर कोई रोक नहीं
गोपाल राय ने कहा, ‘दिल्ली के अंदर जो गैर धूल पैदा करने वाली गतिविधियां हैं जैसे प्लंबिंग, विद्युत, बढ़ई, आंतरिक साज-सज्जा से जुड़े काम उन्हें जारी रखने की अनुमति होगी जो घर के अंदर के काम हैं।’
स्कूलों को लेकर क्या आदेश?
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा, ‘दिल्ली में स्कूलों को आज और कल बंद करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद अगले दिन रविवार है। सोमवार को जो पलूशन की स्थिति रहेगी उसे देखते हुए स्कूलों के संबंध में फैसला लिया जाएगा।’